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अब 31 अगस्त तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा और संशोधन करवा सकते हैं

Now till August 31, names can be twinned and amended in the voter list

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के अंतिम पुनरीक्षण की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए नाम जोड़ने, काटने या विलोपित करने के लिए मतदाता 31 अगस्त तक आवेदन निर्धारित प्रारूप में दे सकते हैं। रायपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 2 अगस्त से शुरू हो चुका है। डाॅ. भुरे ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि एक अक्टूबर 2023 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, कटवाने, नाम शुद्धिकरण, पता बदलवाने के लिए मतदान केंद्रों में शिविर के माध्यम से आवेदन लिए जा रहें है। अब तक रायपुर जिले की 7 विधानसभाओं में लगभग 20 हजार आवेदन मिले हैं। मतदाता निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन अथवा दावा आपत्ति संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जमा कर आवश्यकतानुसार त्रुटि सुधार करा सकते हैं।

मतदाता अपने संबंधित मतदान केन्द्र में 31 अगस्त तक प्रारूप-6, प्रारूप-7, प्रारूप-8, प्रारूप-8 क मतदाता सूची में नाम जोड़ने, कटवाने, नाम शुद्धिकरण, पता बदलवाने के लिए भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। ऐसे मतदाता जिनका नाम, जन्मतिथि मतदाता सूची में त्रुटिपूर्ण अंकित है वे फार्म-8 भरकर व ऐसे मतदाता जिनका पता गलत अंकित है, वे फार्म-8 क भरकर अपने संबंधित मतदान केन्द्र में जमा कर अपना नाम, पता, जन्मतिथि शुद्धिकरण करवा सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की वेब साइट www.voters.eci.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वोटर हेल्प लाईन एप्प और वोटर हेल्प लाईन नम्बर 1950 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 31 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों और दावा-आपत्तियों का निराकरण 22 सितम्बर तक किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा।

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